खनन पटटा ४ हेक्टेयर के कम क्षेत्राफल का नही होगा, केप्टिव माइन्स स्वीकृत किया जा सकेगा, आवेदक का राज्य में स्वयं का प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण का उद्योग स्थापित हो या खनन पटटे के संविदा निष्पादन की तिथि से दो साल की अवधि में उद्योग स्थापित कर लिया जाए।